देश की खबरें | हिमाचल प्रदेश आने के लिए 13 अगस्त से ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ या दोनों टीके लेना जरूरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 अगस्त से राज्य की यात्रा करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए कोविड-19 की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ या टीके की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य कर दिया है।
शिमला, 11 अगस्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 अगस्त से राज्य की यात्रा करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए कोविड-19 की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ या टीके की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य कर दिया है।
मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने मंगलवार देर रात जारी आदेश में कहा, ‘‘13 अगस्त से राज्य की यात्रा करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीके का प्रमाणपत्र (दोनों खुराक) या कोविड-19 की जांच रिपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी या रैपिड जांच रिपोर्ट 24 घंटे से पहले की न हो।’’
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दो पन्नों का आदेश जारी करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है। यह देखा गया है कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और संक्रमण दर बढ़ रही है और स्थिति अभी चिंताजनक है।’’
इससे पहले छह अगस्त के आदेश में, राज्य सरकार ने नौ अगस्त से 17 अगस्त तक ‘श्रावण अष्टमी नवरात्र’ के दौरान राज्य में मंदिरों में जाने के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या टीके की खुराक लेना अनिवार्य कर दिया था।
इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि 11 से 22 अगस्त तक आवासीय को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में आवासीय विद्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।
आदेश में कहा गया, ‘‘सार्वजनिक परिवहन की बसों (राज्य/अनुबंध कैरिज) को अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला और अंत:जिला आवाजाही के दौरान 50 प्रतिशत सीटों पर यात्रियों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)