देश की खबरें | वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य: आप सरकार ने अदालत से कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अप्रैल में अनिवार्य कर दिया गया था और यह नियम अब भी लागू है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 18 नवंबर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अप्रैल में अनिवार्य कर दिया गया था और यह नियम अब भी लागू है।

न्यायमूर्ति नवील चावला के समक्ष दायर एक हलफनामे में सरकार ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने एक वकील द्वारा दायर याचिका को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया। अधिवक्ता ने याचिका दायर कर निजी कार में अकेले होने पर मास्क नहीं पहनने को लेकर काटे गए 500 रुपये के चालान को चुनौती दी ।

यह भी पढ़े | Love Jihad law: ‘लव जिहाद’ कानून पर बोले मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा- कब तक सीता को रुबिया बनने देंगे.

याचिकाकर्ता -वकील सौरभ शर्मा ने याचिका में दावा किया है कि नौ सितंबर को वाहन चलाने के दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोका और कार में अकेले होने के बावजूद मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगा दिया गया।

शर्मा की ओर से पेश होते हुए वकील जे पी वर्गीस ने अदालत को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से चार अप्रैल को जारी आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कार में अकेले मौजूद व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है।

यह भी पढ़े | RCEP को लेकर कांग्रेस में उभरे मतभेद.

वहीं मंत्रालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता फरमान अली माग्रे ने कहा कि अदालत के सामने सही स्थिति रखने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाए। अदालत ने मंत्रालय को यह समय दे दिया है और यह स्पष्ट कर दिया कि सात जनवरी को अगली सुनवाई पर वह और समय नहीं मांग सकते हैं।

अदालत ने अगली सुनवाई पर इसी तरह की दो और याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। ये याचिकाएं आदित्य कौशिक और दीपक अग्रवाल ने दायर की है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now