देश की खबरें | दिल्ली में तीन हफ्ते के अंदर ही मास्क लगाना फिर हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के तीन हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
नयी दिल्ली, 22 अप्रैल मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के तीन हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से फिर बहाल किए गए इस नियम से हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी।
आदेश में हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को एक बैठक में किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।
डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। डीडीएमए ने उल्लेख किया था कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड मामलों की संक्रमण दर बढ़ रही है।
इसने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया।
डीडीएमए ने कहा, “दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”
दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविड के मामले नियंत्रित थे ।
जहां तक निजी वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों की बात है तो दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है।
डीडीएमए ने चार फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी। 26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले और संक्रमण दर बढ़ रही है।
दिल्ली में बृहस्पतिवार को 965 नए मामले दर्ज किए और एक मरीज की मौत हुई थी जबकि एक दिन पहले बुधवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)