देश की खबरें | सभी विद्यालयों में आवश्यक खेल मैदान के लिए दिशानिर्देश जारी करें: उच्च न्यायालय
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कोच्चि, 13 अप्रैल केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रत्येक श्रेणी के विद्यालयों में आवश्यक खेल मैदान और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा को कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें खेल-कूद की तरह पाठ्येतर गतिविधियां भी शामिल होती हैं।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एक बार दिशानिर्देश जारी होने के बाद, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के सभी स्कूलों द्वारा इसका पालन किया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें संस्थान को बंद करने का निर्णय भी शामिल है।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर दिशानिर्देश जारी किए जाएं।
अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दिशानिर्देश जारी किये कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्धता उपनियम 2018 और ‘काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन’ (सीआईएससीई) संबद्धता नियम स्पष्ट रूप से स्कूल में मैदान एवं आवश्यक खेल सुविधाओं का प्रावधान करते हैं, हालांकि केरल शिक्षा अधिनियम और नियमावली में इन चीजों की कमी है।
अदालत ने अपने 11 अप्रैल के आदेश में कहा कि केरल शिक्षा नियम (केईआर) में एकमात्र शर्त यह थी कि प्रत्येक स्कूल में खेलों के लिए एक उपयुक्त मैदान होना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त जगह आवश्यक है।
अदालत ने आगे कहा कि राज्य में कई स्कूल दशकों पहले स्थापित किए गए थे और कइयों में बाद के भवन निर्माण सहित विभिन्न कारणों से खेल-कूद के लिए पर्याप्त मैदान नहीं हैं।
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