जरुरी जानकारी | इरडा ने बीमा वाहक को लेकर मसौदा दिशानिर्देश जारी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. नियामक इरडा ने बृहस्पतिवार को बीमा वाहकों के लिये मसौदा दिशानिर्देश जारी किया। बीमा वाहक का मकसद ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाने और उसके बारे में जागरूक करने के लिये अलग से वितरण चैनल स्थापित करना है।
नयी दिल्ली, एक जून नियामक इरडा ने बृहस्पतिवार को बीमा वाहकों के लिये मसौदा दिशानिर्देश जारी किया। बीमा वाहक का मकसद ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाने और उसके बारे में जागरूक करने के लिये अलग से वितरण चैनल स्थापित करना है।
दिशानिर्देश में वितरण चैनल के लिये कॉरपोरेट बीमा वाहक और व्यक्तिगत बीमा वाहक का प्रस्ताव किया गया है।
कॉरपोरेट बीमा वाहक कानूनी व्यक्ति होंगे जो संबंधित कानूनों के अनुसार पंजीकृत होंगे और बीमा कंपनी की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमा कंपनी या कॉरपोरेट बीमा वाहक की तरफ से नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों बीमा वाहक प्रस्ताव के बारे में जानकारी और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) दस्तावेजों और दावों से संबंधित सेवाओं के मामले में समन्वय जैसे कार्य के लिये अधिकृत होंगे।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मसौदे पर 22 जून तक संबंधित पक्षों से सुझाव देने को कहा है।
इसमें कहा गया है, ‘‘प्रत्येक बीमा कंपनी व्यक्तिगत बीमा वाहक और कॉरपोरेट बीमा वाहक के माध्यम से प्राप्त नीतियों के संबंध में केवाईसी और मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।’’
मसौदे के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को संभावित या पॉलिसीधारकों के लिये प्रीमियम भुगतान को लेकर वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराने होंगे।
इरडा ने कहा कि बीमा वाहक का उद्देश्य ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाने और उसके बारे में जागरूक करने के लिये अलग से वितरण चैनल स्थापित करना है। इससे देश में हर जगह बीमा की पहुंच बेहतर होगी।
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