जरुरी जानकारी | प्लास्टिक थैला, पैकिंग सामग्री बनाने वाली 14 इकाइयां बंद करने का निर्देश
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नयी दिल्ली, 11 जुलाई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) ने सोमवार को प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामग्री बनाने वाली 14 इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया। ये इकाइयां स्वीकृत सीमा से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामग्री बना रही थीं।
डीपीसीसी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली इन इकाइयों पर 1.22 करोड़ रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का जुर्माना भी लगाया गया है।
इन इकाइयों के बनाए जा रहे प्लास्टिक थैले 75 माइक्रोन से कम मोटाई की थीं। जबकि पैकिंग सामग्री की मोटाई 50 माइक्रोन से कम पाई गई। यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है।
बयान के अनुसार बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. को इन प्लास्टिक निर्माण इकाइयों का बिजली कनेक्शन काटने को भी कहा गया है।
इसके अलावा डीपीसीसी ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री और उपयोग को लेकर 26 इकाइयों पर 1.3 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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