देश की खबरें | अदालत का पंचायत यूनियन का चुनाव कराने का निर्देश

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चेन्नई, 11 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग (टीएनएसईसी) को विल्लुपुरम जिले में मरक्कनम पंचायत यूनियन के सदस्यों की एक बैठक की व्यवस्था करने का बुधवार को निर्देश दिया जिससे वे उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर सकें।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेसवालु की प्रथम पीठ ने जिले के नल्लोर गांव के एस कन्नण की एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता एवं मरक्कनम पंचायत यूनियन के वार्ड नंबर 18 से एक सफल उम्मीदवार के अनुसार 22 अक्टूबर को चुनाव अधिकारी द्वारा वार्ड सदस्यों की एक बैठक आयोजित की जानी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार हालांकि एक व्यक्ति, जो पंचायत यूनियन का अध्यक्ष बनने की इच्छा रखता है, ने एक मौजूदा मंत्री के समर्थन से सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा किया और चुनाव अधिकारी ने चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसईसी को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया।

एसईसी के वकील ने कहा कि ऐसे कई स्थान हैं जहां हाल के पंचायत चुनावों के बाद अप्रत्यक्ष चुनाव स्थानीय या अजीबोगरीब कठिनाइयों के कारण नहीं कराए गए है।

पीठ ने कहा, ‘‘यह अवांछनीय है कि अप्रत्यक्ष चुनावों को प्रत्यक्ष कारणों से स्थगित कर दिया जाए।’’

पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि मामले को यथासंभव तेजी से तार्किक अंत तक लाया जाए।

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