विदेश की खबरें | भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक पर गोपनीयता कानून के तहत आरोप तय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. एक अपार्टमेंट के निरीक्षण को लेकर अनधिकृत रूप से जानकारी देने के मामले में 22 वर्षीय भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक पर यहां की एक अदालत ने सरकारी गोपनीयता कानून के तहत बुधवार को आरोप तय किए।
सिंगापुर, 12 मई एक अपार्टमेंट के निरीक्षण को लेकर अनधिकृत रूप से जानकारी देने के मामले में 22 वर्षीय भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक पर यहां की एक अदालत ने सरकारी गोपनीयता कानून के तहत बुधवार को आरोप तय किए।
भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) ने बताया कि दमनदीप सिंह ने इस बात के उचित आधार होने पर भी कथित तौर पर जानकारी प्राप्त की कि उसे सरकारी गोपनीयता कानून के खिलाफ जाकर सूचना दी जा रही है।
उसे सार्वजनिक क्षेत्र के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड (एचडीबी) में कार्यरत भारतीय मूल के उच्च संपदा अधिकारी कलयरासन करुप्पया से सूचना मिली थी।
चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक सिंगापुरी नागरिक ने केंद्रीय कारोबारी जिले से कुछ दूरी पर स्थित किम टियान रोड पर एक फ्लैट के आसन्न निरीक्षण की जानकारी फ्लैट के पंजीकृत किराएदार सिंह को कथित तौर पर लीक की।
सीपीआईबी ने कहा कि कलयसारन सिंह को यह जानकारी पहुंचाने के लिए अधिकृत नहीं थे। उन्होंने पहले तीन बार ऐसा किया था। 2019 के मई में, अगस्त में और सितंबर में उन्होंने ऐसा किया।
सीपीआईबी की एक विज्ञप्ति के हवाले से दी गई खबर में कहा गया कि बुधवार को दोनों पर मकान निरीक्षणों के बारे में अनधिकृत रूप से जानकारी का आदान-प्रदान करने के आरोप तय किये गये।
दोनों पर सरकारी गोपनीयता कानून के तहत अपराधों के तीन आरोप तय किए गए हैं। अगर उन्हें सजा होती है तो उन्हें प्रत्येक आरोप में दो साल कैद तथा 2,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना हो सकता है।
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