देश की खबरें | चारा घोटाला के मामले में 52 दोषियों को विभिन्न अवधि के कारावास की सजा, 35 बरी

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रांची, 28 अगस्त रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में सोमवार को 52 लोगों को विभिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई। इसमें अधिकतम सजा तीन साल कैद की सुनाई गई है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने मामले में 35 अन्य लोगों को बरी कर दिया।

मामला एकीकृत बिहार के डोरंडा कोषागार से कपटपूर्ण तरीके से 36.59 करोड़ रुपये निकालने से जुड़ा है। यह रकम 1990 से 1995 के बीच निकाली गई।

मामले में कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में जिन अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया गया है, उनकी सजा एक सितंबर को सुनाई जाएगी।

डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा के कोषागारों से कपटपूर्ण तरीके से करोड़ों रुपये निकाले जाने से जुड़ा यह घोटाला 1990 के दशक में उजागर हुआ था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उन चर्चित नेताओं में से एक हैं, जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं।

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