देश की खबरें | वाणिज्यिक विवादों से जुड़े मामलों में स्थगन की संख्या तीन तक सीमित हो : कानून मंत्रालय
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नयी दिल्ली,12 जून कानून मंत्रालय ने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और कर्नाटक उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है कि निचली न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों को वाणिज्यिक विवादों के मामलों में स्थगन की संख्या तीन तक सीमित रखने का निर्देश दिया जाए।

वाणिज्यिक विवादों के समाधान में विलंब कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने यह अनुरोध किया है।

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कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने चारों उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिख कर सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी वाणिज्यिक मामलों में स्थगन की संख्या तीन तक सीमित रखने के सिलसिले में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, खासतौर पर उन्हें जो वाणिज्यिक मामलों को देख रहे हैं।

विभाग ने इस संदर्भ में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16, नियम -1 का जिक्र किया।

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यह पत्र इस साल मार्च में लिखा गया था। दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों ने अब इस सिलसिले में निर्देश जारी कर दिये हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक अदालतों के प्रभारी न्यायिक अधिकारियों का ध्यानाकर्षण करने के लिये एक परिपत्र जारी करने का फैसला किया है।

वाणिज्यिक अदालतें कम से कम एक करोड़ रुपये मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करती हैं।

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