देश की खबरें | दाऊद इब्राहिम, उसके गुर्गों के खिलाफ एनआईए के मामले में मुख्य आरोपी का मकान कुर्क
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों से जुड़े 2022 के एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा पकड़े गए एक व्यक्ति के ठाणे स्थित मकान को "अपराध से अर्जित आय" के रूप में कुर्क कर दिया गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी।
मुंबई, 17 जुलाई भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों से जुड़े 2022 के एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा पकड़े गए एक व्यक्ति के ठाणे स्थित मकान को "अपराध से अर्जित आय" के रूप में कुर्क कर दिया गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पिछले साल 3 फरवरी को एनआईए द्वारा दर्ज मामले में मुख्य आरोपी आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान का मकान पड़ोसी जिले ठाणे में मीरा रोड के मंगल नगर में स्थित है।
बयान में उल्लेख किया गया है कि इसे (मकान) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 25 (1) के तहत 'आतंकवाद से अर्जित आय' के रूप में कुर्क किया गया है।
बयान में कहा गया है कि एनआईए ने तीन आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान, शब्बीर अबुबकर शेख उर्फ शब्बीर टकला और मोहम्मद सलीम कुरेशी उर्फ सलीम फ्रूट के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
इस मामले में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ शेख दाऊद हसन और शकील बाबू मोहिद्दीन शेख उर्फ छोटा शकील भी नामजद है।
बयान में कहा गया है कि इब्राहिम और शकील फरार हैं और उन पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गये हैं।
एनआईए के अनुसार मामला वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और ‘डी-कंपनी’ नाम के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधी गिरोह से संबद्ध है जो देश में कई आतंकी तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।
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