जरुरी जानकारी | हांगकांग की कंपनी ने बोली को लेकर नियंत्रण लगाने के आदेश को अदालत में चुनौती दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. हांगकांग की एक कंपनी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्याालय में केंद्र सरकार के भारत की सीमा से लगने वाले देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाने के आदेश को चुनौती दी।

नयी दिल्ली, 24 अगस्त हांगकांग की एक कंपनी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्याालय में केंद्र सरकार के भारत की सीमा से लगने वाले देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाने के आदेश को चुनौती दी।

वित्त मंत्रालय के 23 जुलाई के आदेश के तहत भारत की सीमा से लगे देशों के बोलीदाता भारत में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अथवा परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर तभी बोली लगाने के लिये पात्र होंगे, जब वे उचित प्राधिकरण के पास पंजीकृत होंगे।

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उचित प्राधिकरण उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति होगी।

हांगकांग में पंजीकृत याचिकाकर्ता श्लूमबर्जर एशिया सर्विसेज लि. ने कहा कि 23 जुलाई का आदेश लागू करने लायक नहीं है। कंपनी ने अदालत से केंद्र सरकार को पंजीकरण समिति गठित करने का आदेश देने का आग्रह किया है ताकि सभी आवेदनकर्ता पंजीकरण के लिये आवेदन दे सके और वह उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी की निविदाओं में भाग ले सके।

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न्यायाधीश हिमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद के समक्ष याचिका पर सुनवाइ्र के दौरान सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजीकरण समिति की नियुक्ति छह अगस्त को ही हो गयी और आवेदन जमा करने के प्रारूप को मंगलवार तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन दोनों निविदाओं के लिये सवाल उठाये गये हैं, उनके लिये बोली जमा करने अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है। पहली निविदा के लिये अंतिम तारीख 29 जून थी जिसे अब बढ़ाकर 26 अगस्त कर दिया गया है जबकि दूसरी निविदा की अंतिम तारीख 25 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है।

सोलिसीटर जनरल ने स्पष्ट किया कि पहली निविदा की अंतिम तिथि 26 अगस्त को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि मौजूदा याचिका पर आदेश को टालना उपयुक्त होगा।

अदालत ने कहा कि न केवल पंजकरण समिति की सिफारिश के आधार पर बन रहे प्रारूप बल्कि उस समयसीमा को लेकर भी इंतजार करना होगा जिसके लिये याचिका दायर की गयी है।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।

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