देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद के निकट स्थित दो उद्यानों का कब्जा न लेने पर एमसीडी से सवाल किया

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नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट स्थित दो सार्वजनिक उद्यानों का कब्जा नहीं लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से सवाल किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने एमसीडी को कानून के अनुसार दोनों सार्वजनिक उद्यानों का कब्जा लेने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

एमसीडी के वकील ने अदालत को बताया कि जामा मस्जिद से सटे उत्तरी उद्यान (नॉर्थ पार्क) और दक्षिणी उद्यान (साउथ पार्क) उनके कब्जे में नहीं हैं और इन उद्यानों पर मस्जिद अधिकारियों का कथित तौर पर अवैध कब्जा है।

पीठ ने कहा, ‘‘जैसा कि एमसीडी के वकील का कहना है कि जामा मस्जिद से सटे नॉर्थ पार्क और साउथ पार्क, सार्वजनिक उद्यान होने के बावजूद, उनके कब्जे में नहीं हैं, यह अदालत एमसीडी को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश देती है।’’

पीठ ने कहा कि यदि कोई पुलिस सहायता मांगी जाती है, तो वह एमसीडी को प्रदान की जाएगी।

उच्च न्यायालय पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक उद्यानों में अनधिकृत अतिक्रमण के मुद्दे पर मोहम्मद अर्सलान की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

पीठ ने कहा, ‘‘हम ऐसे देश में नहीं रह रहे हैं जहां कानून के शासन का पालन नहीं किया जाता है। कानून के शासन का पालन करना होगा। हम 21वीं सदी में हैं। हम हर रोज उद्यानों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘यदि यह एक सार्वजनिक उद्यान है तो यह व्यापक रूप से जनता के लिए खुला होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके अधिकारी किसी और दुनिया में रह रहे हैं। आप एक सार्वजनिक उद्यान पर कब्जा नहीं खो सकते। आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं।’’

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