देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने भूस्खलन के पीड़ितों की याचिका पर राजस्व विभाग को पक्षकार बनाया
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कोच्चि, 16 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को वर्ष 2019 के कवलप्पारा भूस्खलन के पीड़ितों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को लेकर राजस्व विभाग को पक्षकार बनाया और कहा कि राज्य सरकार ने भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया।
न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा कि सरकार की राय जानने के लिए रिट याचिकाओं को बार-बार पोस्ट करने के बावजूद विशेष निर्देश नहीं मिल रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हालांकि सरकार द्वारा कुछ पुनर्वास उपाय किए गए हैं, भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। विडंबना यह है कि सरकार की राय जानने के लिए इन रिट याचिकाओं को बार-बार पोस्ट करने के बावजूद, विशिष्ट निर्देश नहीं आ रहे हैं। इस मामले में अब और ढुलमुल रवैया नहीं हो सकता।’’
इस मामले में राजस्व विभाग को पक्षकार बनाते हुए अदालत ने संबंधित विभागों को भूमि को कृषि योग्य या खेती योग्य स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया ताकि इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों से अवगत कराया जा सके।
केरल में 8 अगस्त, 2019 को मलप्पुरम के कवलप्पारा में तीव्र मानसूनी बारिश से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
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