देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने हवाईअड्डा के निकट भवनों की ऊंचाई पर लगी रोक हटाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए बनाए गए दोनों हवाईअड्डा निगरानी राडार (एएसआर) से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अपीलीय समिति के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया।
मुंबई, तीन जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए बनाए गए दोनों हवाईअड्डा निगरानी राडार (एएसआर) से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अपीलीय समिति के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एस.जे. काथावाला और न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला ने अपने आदेश में कहा कि समिति के पास ऐसी पाबंदियां लगाने का अधिकार नहीं है और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार के पास है।
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अदालत ने कहा, ‘‘विमान कानून केन्द्र सरकार को अधिकार देता है कि वह हवाईअड्डे से एक तय दूरी तक के भीतर भवन निर्माण पर रोक लगा सकती है या उनका नियमन कर सकती है।’’
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समिति का फैसला पूरी तरह से कानूनी अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
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अदालत ने कहा, ‘‘नियम/कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। और हवाईअड्डे से निश्चित दूरी के भीतर भवनों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने या उनका नियमन करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को ही है।’’
अदालत अपीलीय समिति के 23 अप्रैल, 2019 के फैसले के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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