देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक को बढ़ाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है ।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 24 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच पर रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है ।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी ने उल्लेख किया कि दुआ के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी इसी तरह का एक मामला लंबित है और कहा कि इस पर बाद में सुनवाई करना ठीक रहेगा ।

यह भी पढ़े | JEE और NEET की परीक्षाएं पोस्टपोन करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र: 24 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उचित होगा कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लें । इसका इस मामले पर असर पड़ेगा । मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से महत्वपूर्ण मागदर्शन मिलेगा...इसलिए मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना ठीक रहेगा। मामले पर अब 22 सितंबर को विचार किया जाएगा ।’’

उच्च न्यायालय पत्रकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था । पत्रकार ने दिल्ली भाजपा के एक नेता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है ।

यह भी पढ़े | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से DRDO के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्माण उत्‍पादन करने वाले 108 सिस्टम एंड सबसिस्टम की लिस्ट सौंपी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता नवीन कुमार ने चार जून को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने दावा किया था कि दुआ ने शांति भंग करने के इरादे से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की ।

शिकायत में कहा गया कि दुआ ने यूट्यूब पर अपने शो में उत्तरपूर्वी दंगों के बारे में टिप्पणी की थी । इस दौरान उन्होंने पुलिस और केंद्र सरकार द्वारा दंगा से सही तरीके से नहीं निपट पाने का उल्लेख किया।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुमार की ओर से पेश वकील अनिल सोनी ने निवेदन में कहा कि एक अन्य प्राथमिकी के संबंध में दुआ द्वारा दाखिल याचिका उच्चतम न्यायालय के सामने लंबित है और उसपर नौ सितंबर को सुनवाई होगी ।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले का उच्चतम न्यायालय में दर्ज मुकदमे पर असर पड़ सकता है इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए ।

दुआ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अर्जी का विरोध किया और कहा कि मौजूदा मामला अलग प्राथमिकी से संबंधित है और उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

India vs West Indies, 4th T20I Match Scorecard: हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा 248 रनों का विशाल लक्ष्य, शाई होप ने खेली तूफानी शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India vs West Indies, 4th T20I Match Live Score Update: हैदराबाद में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है सीरीज का चौथा मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? हैदराबाद में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

India vs West Indies, 4th T20I Match Live Toss And Scorecard: हैदराबाद में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड