जरुरी जानकारी | ज़ी एंटरटेनमेंट-सोनी विलय की मंजूरी के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई स्थगित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को ज़ी एंटरटेनमेंट और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (पूर्व में सोनी पिक्चर्स) के प्रस्तावित विलय के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
नयी दिल्ली, छह दिसंबर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को ज़ी एंटरटेनमेंट और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (पूर्व में सोनी पिक्चर्स) के प्रस्तावित विलय के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
एनसीएलएटी के चेयरपर्सन की अगुवाई वाली पीठ ने समय की कमी के कारण इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और मामले को 15 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
यह मामला 31 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसने दोनों याचिकाओं को न्यायाधिकरण चेयरपर्सन की पीठ को स्थानांतरित कर दिया था। ये याचिकाएं एक्सिस फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक ने दाखिल की हैं।
उस पीठ ने कहा था कि चेयरपर्सन की अगुवाई वाली पीठ पहले से ही ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दायर आईडीबीआई बैंक की दिवालिया अर्जी पर सुनवाई कर रही है लिहाजा इन अपीलों पर भी उसी पीठ का सुनवाई करना उचित होगा।
हालांकि, एनसीएलएटी ने एक्सिस फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक की अपीलों पर कोई नोटिस जारी नहीं किया। इन दोनों ने ज़ी एंटरटेनमेंट और कल्वर मैक्स (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के विलय को मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने 10 अगस्त को इन दोनों मीडिया कंपनियों के विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी देश की सबसे बड़ी मीडिया इकाई होगी।
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