प्रयागराज, 24 अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील खान की कथित अवैध हिरासत के मामले में सुनवाई सोमवार को टाल दी। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी तय है।
दोनों पक्षों द्वारा कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का अनुरोध किए जाने पर अदालत ने सुनवाई टाली। अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही के मूल रिकॉर्ड देखना चाहती थी जिसके तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लिया गया।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया जिन्होंने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, डॉक्टर कफील को एक सक्षम अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। हालांकि चार दिनों तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और बाद में उन पर रासुका लगा दिया गया। इसलिए उनकी हिरासत अवैध है।
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डॉक्टर कफील खान ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान 10 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर एक भाषण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस भाषण को भड़काऊ मानकर उनपर रासुका लगाया गया।
डॉक्टर कफील को अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस थाना में दर्ज एक मामले में 29 जनवरी को मुंबई हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
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