देश की खबरें | आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ चौटाला की याचिका पर सोमवार को सुनवायी
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नयी दिल्ली, 24 जुलाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की दोषसिद्धि और चार साल की कैद के खिलाफ उनकी एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा।
उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता चौटाला(87) के जेल के रिकॉर्ड मंगाये थे ताकि अपील लंबित रहने के दौरान उनकी रिहाई के मुद्दे पर फैसला किया जा सके।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने चौटाला की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस भी जारी किया था।
चौटाला हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय से अपनी चार साल की सजा को यह दावा करते हुए निलंबित करने का आग्रह किया है कि वह पहले ही मामले के सिलसिले में पांच साल जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि सुनवाई और दोषसिद्धि आय से अधिक संपत्ति के दो अलग-अलग मामलों पर आधारित थी।
उल्लेखनीय है कि 27 मई को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला को दोषी करार दिया था और चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
निचली अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को कुर्क करने का भी निर्देश दिया था।
सीबीआई ने 2000 में मामला दर्ज किया था और 26 मार्च, 2010 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1993 से 2006 के बीच उन्होंने आय के वैध स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की।
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