देश की खबरें | मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी राहुल की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।

अहमदाबाद, दो मई गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।

इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।

न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील को सूरत की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई के लिए दो मई की तारीख मुकर्रर की थी।

गौरतलब है कि सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

पिछले बुधवार को न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था और त्वरित सुनवाई की मांग की गयी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

इसके बाद मामला न्यायमूर्ति प्रच्छक को सौंपा गया है।

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