हरियाणा सरकार का फैसला, छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में देगी 1 प्रतिशत छूट
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देगी।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे.
इस मामले में कोई भी छोटा व्यापारी बाजार समिति में अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय पिछले वर्ष के दौरान हरियाणा में कृषि उपज की बिक्री से अपना सालाना कारोबार पांच लाख रुपये से कम बताता है तो वह रिफांड का दावा कर सकता है. उसे एक प्रतिशत तक शुल्क का रिफंड किया जायेगा.
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