मोदी सरकार का बड़ा फैसला, PPF समेत कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियमों में दी राहत

सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में राहत दी है.

(Photo Credit : Twitter)

नयी दिल्ली, 10 नवंबर: सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में राहत दी है. नए मानदंडों के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने को तीन महीने का समय मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह अवधि एक महीने की है. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है. यह अधिसूचना नौ नवंबर को जारी हुई. EPFO Diwali Gift: मोदी सरकार ने दिवाली से पहले पीएफ खाताधारकों को दिया बड़ा तोहफा, अकाउंट में आने लगा ब्याज का पैसा.

अधिसूचना में कहा गया कि परिपक्वता की तारीख या विस्तारित परिपक्वता की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा. सार्वजनिक भविष्य निधि के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं.

अधिसूचना में कहा गया कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. यदि पांच साल की अवधि वाले खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा.

मौजूदा नियमों के अनुसार उक्त स्थिति में तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है. छोटी बचत योजनाओं का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है.

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