देश की खबरें | हनी बाबू की जमानत पर जवाब के लिए एनआईए को आठ जुलाई तक का समय दिया

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मुंबई, एक जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हनी बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को आठ जुलाई तक का समय प्रदान किया।

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की पीठ ने कहा कि वह एनआईए को आठ जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का ‘‘अंतिम मौका’’ दे रही है।

आठ जून को एनआईए ने उच्च न्यायालय की अन्य पीठ से कहा था कि हनी बाबू की जमानत याचिका के संबंध में अपना जवाब दो सप्ताह के भीतर दाखिल करेगी।

हालांकि, शुक्रवार को एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता संदेश पाटिल ने पीठ को बताया कि जांच एजेंसी का जवाब तैयार है लेकिन इसे अदालत में इसलिए नहीं दाखिल किया जा सका क्योंकि इसे मंजूरी के लिए दिल्ली (एनआईए के दिल्ली कार्यालय) भेजा गया है। पाटिल ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से एक और सप्ताह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हम अंतिम मौके के तौर पर आपको एक और सप्ताह का समय देंगे।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई तय की।

हनी बाबू ने इस साल की शुरुआत में उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के विशेष एनआईए अदालत के आदेश को पिछले महीने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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