नयी दिल्ली, आठ सितंबर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के पूर्व कुलपति और एक छात्र के पिता ने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अलग से कराने संबंधी अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुये इसे पूरी तरह मनमाना और गैरकानूनी फैसला बताया है।
यह याचिका एनएलएसआईयू के पूर्व कुलपति प्रो आर वेंकट राव और एक छात्र के पिता राकेश कुमार अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एनएलएसयूआई की इस कार्रवाई ने एक अप्रत्याशित अनिश्चित्ता पैदा कर दी है और छात्रों पर भी अनावश्यक बोझ डाल दिया है जो अब भावी कार्यक्रम को लेकर अनिश्चय की स्थिति में हैं।
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याचिका में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा के रूप में नेशनल लॉ एप्टीट्यूड परीक्षा कराने का निर्णय बगैर किसी सोच विचार के लिया गया है और सनक भरी वजहों से लिये गये इस निर्णय ने अंतिम क्षणों में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है।
याचिका में कहा गया है कि कुलपति प्रो सुधीर कृष्णस्वामी का यह निर्णय इसे सिर्फ कुलीन संस्था बनाने के इरादे से लिया गया फैसला है जो सिर्फ उन लोगों के हित साधेगा जो परीक्षा मे शामिल हो सकेंगे जबकि इसने तमाम गरीब, सीमांत और उपेक्षित प्रत्याशियों की पूरी तरह अनदेखी की है।
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अधिवक्ता विपिन नायर के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी संख्या दो (कृष्णास्वामी) का एकमात्र उद्देश्य एनएलएसआईयू को सर्वश्रेष्ठ संस्था बनाने की बजाये एक अपवाद संस्था बनाना है।
याचिका में पांच साल के बीए, एलएलबी (आनर्स) कार्यक्रम 2020-21 में प्रवेश के लिये जारी चार सितंबर की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने 21 अप्रैल को क्लैट 2020 के लिये ऑनलाइन आवेदन की तारीख 18 मई तक बढ़ा दी थी और परीक्षा की तारीख भी 21 जुलाई के लिये स्थगित कर दी गयी थी। इसके बाद इसे एक जुलाई तक बढ़ाया गया और परीक्षाओं की तारीख भी बढ़ा दी गयी थी।
याचिका के अनुसार, क्लैट 2020 की परीक्षा इसके बाद 28 सितंबर के लिये स्थगित कर दी गयी थी लेकिन एनएलएसआईयू ने जल्दबाजी में एकतरफा निर्णय लेते हुये बीए, एलएलबी कार्यक्रम में प्रवेश के लिये ऑनलाइन परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी।
अनूप
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