देश की खबरें | पूर्व मंत्री महेश को पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों के लिए तीन दिन की जमानत मिली
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जयपुर, दो मई पूर्व मंत्री महेश जोशी को शुक्रवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत मिल गई।
जोशी को अस्थायी राहत देते हुए विशेष न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा ने आठ मई से 10 मई तक तीन दिन की जमानत दी ताकि वह अपनी दिवंगत पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों में हिस्सा ले सकें।
जोशी की ओर से अदालत में पेश वकील दीपक चौहान ने नौ दिन की अंतरिम जमानत मांगी। हालांकि, अदालत ने केवल तीन दिन की जमानत मंजूर की।
राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) से जुड़े कथित धन शोधन मामले में पूछताछ के बाद जोशी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
जोशी की गिरफ्तारी आठ अगस्त, 2023 को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत की गई।
दर्ज प्राथमिकी में पीएचईडी विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) और एक निजी व्यक्ति संजय बढाया सहित 22 अन्य व्यक्तियों का भी नाम है, जो जोशी का कथित करीबी सहयोगी है। संजय को पिछले साल 16 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
यह मामला पहली बार छह अगस्त, 2023 को सामने आया, जब एसीबी ने ठेकेदार पदम चंद जैन से 2,00,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अभियंताओं सहित कम से कम पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपों की गंभीरता के कारण ईडी ने 21 अगस्त, 2023 को जांच अपने हाथ में ले ली थी।
कुंज
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