देश की खबरें | एंटीलिया के पास विस्फोटक का मामला: पूर्व पुलिसकर्मी को नयी याचिका दायर करने का आदेश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सोमवार को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत के लिए नयी याचिका दायर करें।

नयी दिल्ली, 29 मई उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सोमवार को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत के लिए नयी याचिका दायर करें।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की इस दलील पर गौर किया कि शर्मा ‘इंटरलॉक्युटरी याचिका’ दायर किए बिना अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं।

‘इंटरलॉक्युटरी याचिका’ अंतिम निर्णय से पहले न्यायसंगत या कानूनी राहत के लिए दिया गया आवेदन होता है।

सुनवाई शुरू होते ही शर्मा के वकील ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी को सर्जरी के बाद गंभीर जटिलताएं हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि शर्मा की पत्नी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है और वह उनकी देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं।

इस दलील का एएसजी ने कड़ा विरोध किया और कहा कि शर्मा की पत्नी अक्सर अस्पताल में उनसे मिलती रही हैं। मामले की सुनवाई अब पांच जून को होगी।

शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की याचिका पर 18 मई को नोटिस जारी किया था जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जिस तरह से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामले की जांच की, उस पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई थी।

अदालत ने कहा था कि एनआईए की जांच में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर खड़ी एक एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के साथ शामिल सह-साजिशकर्ताओं पर कुछ नहीं कहा गया है।

दक्षिण मुंबई में ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी, 2021 को एक एसयूवी मिली थी, जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था। यह एसयूवी व्यवसायी हिरन के पास थी जो पिछले साल पांच मार्च को पड़ोसी ठाणे में मृत पाए गए थे।

कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य रहे शर्मा के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने मनसुख हिरन की हत्या में अपने पूर्व सहयोगी वाजे की मदद की थी।

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