देश की खबरें | आबकारी मामला: नायर की जमानत अर्जी खारिज करने के अदालत के फैसले से ‘सम्मानपूर्वक असहमत’: आप
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नयी दिल्ली, 16 फरवरी आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उसके संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत अर्जी खारिज करने के दिल्ली की एक अदालत के फैसले से ‘‘सम्मानपूर्वक असहमत’’ है।
आप ने एक बयान में कहा कि वह अपील के जरिए आदेश को चुनौती देगी।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने नायर के अलावा मामले में चार अन्य- शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
आम आदमी पार्टी (आप) ने नायर की जमानत खारिज करने के अदालत के फैसले पर कहा, ‘‘शराब नीति में घोटाला होने का पूरा आख्यान पूरी तरह से दिखावा है और इसमें राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। हम अदालत द्वारा जमानत अर्जी पर आ पारित आदेश से सम्मानपूर्वक असहमत हैं और इसे एक अपील के माध्यम से चुनौती देंगे।’’
पार्टी ने कहा, ‘‘हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि अदालतें आखिरकार साबित कर देंगी कि यह मामला एक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है।’’
धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक प्राथमिकी से उपजा है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है।
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