देश की खबरें | प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में बिहार सरकार के पूर्व अधिकारी की संपत्ति कुर्क की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बिहार में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक पूर्व कार्यकारी अभियंता और उनके पारिवार की 1.58 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गयी है।
नयी दिल्ली,23 मार्च बिहार में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक पूर्व कार्यकारी अभियंता और उनके पारिवार की 1.58 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गयी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बिहार के समस्तीपुर जिले में पदस्थ रहे पूर्व कार्यकारी अभियंता संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह और उनके पुत्र अभिषेक आशीष एवं अनुनय आशीष की सम्पत्ति कुर्क करने संबंधी अस्थाई आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत जारी किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि सिंह ने ‘‘अपने बैंक खातों और अपने परिजन के बैंक खातों में अज्ञात स्रोतों से भारी नकदी जमा की।’’
संघीय जांच एजेंसी ने स्थानीय पुलिस थाने में अधिकारी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आपराधिक मामला दर्ज किया था।
ईडी ने कहा, ‘‘15.07.1987 से 04.09.2013 के बीच यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी, जो उनके आय के ज्ञात और वैध स्रोतों से अधिक थी।’’
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