देश की खबरें | तमिलनाडु में पांच जिलाधिकारियों को ईडी का समन, उच्च न्यायालय का मंगलवार को आएगा आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देने संबंधी राज्य सरकार और पांच जिलाधिकारियों की याचिका पर मंगलवार को आदेश जारी करेगा।
चेन्नई, 27 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देने संबंधी राज्य सरकार और पांच जिलाधिकारियों की याचिका पर मंगलवार को आदेश जारी करेगा।
न्यायमूर्ति एस एस सुदंर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने अरियालुर, वेल्लोर, तंजौर, करूर और तिरूचिरापल्ली के जिलाधिकारियों की ओर से राज्य के लोक विभाग सचिव के. नंदकुमार की ओर से दायर याचिका पर आदेश सोमवार को 28 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। याचिका में, ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
समन में, ईडी ने इन जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में रेत खनन के आंकड़ों के साथ विभिन्न तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।
पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और ईडी की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
नंदकुमार ने अदालत में दायर की गई याचिका में दलील दी है कि जांच की आड़ में ईडी ने विभिन्न जिलाधिकारियों को समन जारी कर उनके जिलों में रेत खनन पर जानकारी मांगी है।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित तौर पर जांच करने के लिए उन्हें विभिन्न तारीखों पर एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)