जरुरी जानकारी | दूरसंचार विभाग ने मोबाइल, स्मार्टवॉच को अनिवार्य परीक्षण के दायरे से बाहर रखा

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नयी दिल्ली, 30 अप्रैल दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपयोगकर्ता उपकरण, मोबाइल हैंडसेट और स्मार्टवॉच समेत कुछ उत्पादों को ‘दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (एमटीसीटीई)’ व्यवस्था के दायरे से छूट दे दी है जिससे दोहरे नियमन की आशंका दूर हो गई है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शनिवार को यह जानकारी दी गई। व्यापक रूप से उपयोग होने वाले इन उत्पादों पर छूट अनुपालन बोझ को कम करेगी और उद्योग को अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने में सक्षम बनाएगी। यह आयात में होने वाली देरी को भी कम करेगा।

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘दूरसंचार विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया और मोबाइल उपयोगकर्ता उपकरण/मोबाइल हैंडसेट (मोबाइल फोन), सर्वर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कैमरा, पीओएस मशीनों को एमटीसीटीई के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है।’’

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012’ के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं (जैसे लैपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड, पीओएस मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) का अनिवार्य पंजीकरण करता है।

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम उपकरणों के लिए भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2017 के तहत दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन को निर्दिष्ट किया है।

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