देश की खबरें | आरएसएस पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह को मिली जमानत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ग्वालियर की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी।
ग्वालियर (मप्र), 24 सितंबर ग्वालियर की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी।
जिला एवं सत्र अदालत ने उसके समक्ष पेश होने के बाद सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक पंजीकृत संगठन नहीं है इसलिए उसकी मानहानि का मामला नहीं बनता है।
गौरतलब है कि भिंड में 2019 में एक पत्रकार वार्ता में सिंह ने कथित तौर पर दावा किया था कि आरएसएस से जुड़े कुछ लोग पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (आईएसआई) से धन प्राप्त कर रहे हैं।
इसके बाद एक वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कांग्रेस नेता ने दो साल पहले मध्य प्रदेश में एक कथित जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद यह बयान दिया था।
एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने के बाद भदौरिया ने सत्र अदालत का रुख किया था और बाद में कांग्रेस नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया।
भदौरिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पहले मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
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