देश की खबरें | ‘‘सांसदों को महिला आरक्षण संबंधी विधेयक की डिजिटल प्रति पहले ही उपलब्ध कराई गई’’

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. लोकसभा के कार्य संचालन में कागज के उपयोग को कम करने की 2020 से स्थापित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक की डिजिटल प्रति पहले ही संसद सदस्यों के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 19 सितंबर लोकसभा के कार्य संचालन में कागज के उपयोग को कम करने की 2020 से स्थापित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक की डिजिटल प्रति पहले ही संसद सदस्यों के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसद सदस्यों को विधेयकों सहित अन्य संसदीय कागजात उपलब्ध कराने के लिहाज से नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सितंबर, 2020 से ही इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है और यह पहल पर्यावरण-अनुकूल और पेपरलेस कार्यस्थल को बढ़ावा देने की संसद की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

सूत्रों के अनुसार लोकसभा में आज पेश ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक (नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023)’ की डिजिटल कॉपी सदस्यों के पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर दी गई थी।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, संसद के नए भवन स्थित लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध कराए गए आधुनिक डेस्कटॉप डिजिटल मल्टी-मीडिया यूनिट पर भी इस विधेयक को अपलोड किया गया था।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 को पेश करने के लिए जब खड़े हुए, तो विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर विधेयक की प्रति नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए शोर-शराबा किया।

इस पर मेघवाल और संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदस्यों को बताया कि नयी प्रौद्योगिकी से लैस स्क्रीन पर सब कुछ अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विधेयक की जानकारी पूरक सूची में अपलोड की गयी है।

विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से कहा कि वे अपनी-अपनी सीट से लगे यंत्र के जरिये इस विधेयक को देख सकते हैं। शोर-शराबे के बीच ही मेघवाल ने विधेयक पेश किया।

सूत्रों ने यह भी कहा कि जब भी सचिवालय के समक्ष सदस्यों द्वारा कोई मांग रखी जाती है तो उन्हें संसदीय कागजात और विधेयकों की 'हार्ड कॉपी' भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

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