देश की खबरें | दिल्ली दंगा : अदालत ने हमले में घायल व्यक्ति की याचिका पर पुलिस को मामला दर्ज करने का दिया निर्देश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस साल फरवरी में हुए दंगों के दौरान हमले में घायल हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस साल फरवरी में हुए दंगों के दौरान हमले में घायल हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दंगाइयों के हमले में गोली लगने से व्यक्ति की आंख को नुकसान पहुंचा था।
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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रिचा मनचंदा ने भजनपुरा थाना प्रभारी को आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने और 25 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
अदालत मोहम्मद नासिर द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी । नासिर ने आरोप लगाया है कि दंगों के दौरान नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी और सुशील की अगुवाई में भीड़ ने उनपर हमला कर दिया था।
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हालांकि अदालत ने एक तटस्थ एजेंसी से जांच कराने के अनुरोध को लेकर नासिर की एक अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह मजिस्ट्रेटी अदालत के अधिकार के क्षेत्र के बाहर का विषय है।
वकील महमूद प्राचा के जरिए दाखिल याचिका में नरेश, सुभाष, उत्तम और सुशील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
याचिका में दावा किया गया कि नासिर ने 19 मार्च को पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी और कथित घटना के बारे में सूचित किया था लेकिन आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी।
पुलिस ने अदालत को बताया कि शिकायत करीब एक महीने के अंतराल के बाद 19 मार्च को दी गयी और यह संदेहपूर्ण है।
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