देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली, 30 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। सीआईसी ने 12 दिसंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे की जानकारी मुहैया कराने के लिये दाखिल आरटीआई अपील खारिज करने का आदेश दिया था।

सीआईसी के इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कॉलेजियम की उस बैठक में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कुछ फैसले लिये गए थे।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि बैठक के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा किसी औपचारिक प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने और हस्ताक्षर किए जाने के अभाव में अधिकारियों ने ठीक ही कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसका खुलासा किया जा सके।

न्यायाधीश ने कहा कि कॉलेजियम एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसके निर्णय संकल्पों में सन्निहित होते हैं जो अकेले मंजूर ‘‘सामूहिक निर्णय या बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण’’ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान मामले में चूंकि चर्चा के लिए जो मुद्दे उठे थे वे अनसुलझे या अनिर्णय रह गए थे, इसलिए कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि इस बात पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि कॉलेजियम की उक्त बैठक के संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था और ‘‘कोई भी ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है जो अदालत को इसके विपरीत विचार करने के लिए राजी कर सकती है।’’

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने सीआईसी के 16 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया था कि 12 दिसंबर 2018 को हुई बैठक में शामिल रहे न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने 23 जनवरी, 2019 को एक साक्षात्कार में इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि कॉलेजियम बैठक की जानकारी को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। न्यायमूर्ति लोकुर 30 दिसंबर, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए थे।

याचिका में कहा गया था, ‘‘उन्होंने (लोकुर) कहा था, जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अपलोड किया जाता है। मैं इस बात को लेकर निराश हूं कि ऐसा नहीं किया गया।’’

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की आत्मकथा ‘जस्टिस फॉर द जज’ के अनुसार 12 दिसंबर, 2018 को कॉलेजियम की बैठक में राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किये जाने को मंजूरी मिली थी।

किताब में कहा गया है कि यह जानकारी कथित रूप से लीक हो गई थी जिसके बाद इस मामले को न्यायमूर्ति गोगोई ने 15 दिसंबर 2018 को शुरू हुए शीतकालीन अवकाश के चलते जनवरी, 2019 तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। जनवरी 2019 में न्यायमूर्ति लोकुर के सेवानिवृत होने के बाद नए कॉलेजियम का गठन किया गया।

किताब के अनुसार नए कॉलेजियम ने 10 जनवरी, 2019 को अपने प्रस्ताव में न्यायमूर्ति नंदराजोग और न्यायमूर्ति मेनन की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी।

भारद्वाज ने 26 फरवरी 2019 को भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन दाखिल कर बैठक के एजेंडे की जानकारी मांगी थी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) की नजर में यह ठीक नहीं है।

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