देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने निर्माण स्थलों के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये
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नयी दिल्ली, 11 जुलाई दिल्ली सरकार ने निर्माण स्थलों के लिए मंगलवार को नए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि किसी दुर्घटना में जनहानि होने पर ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा, जबकि अधिकारियों के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नए सुरक्षा दिशानिर्देश लोक निर्माण विभाग के यहां स्थित अलग-अलग निर्माण स्थलों पर दो व्यक्तियों की मौत होने के बाद आए हैं।
दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक परिपत्र में कहा कि निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग और संकेतक होने चाहिए और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई जलभराव न हो।
इसमें कहा गया है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, ‘‘सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी के कारण निर्माण स्थल पर किसी दुर्घटना के कारण जनहानि होने पर, ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और प्रभारी अभियंता के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।’’
इस महीने की शुरुआत में यहां लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के परिसर में एक निर्माणाधीन इमारत में काम करते समय एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी।
वहीं गत तीस जून को सामने आई एक अन्य घटना में, अजित शर्मा (51) पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक यात्री को छोड़ने के बाद घर लौट रहे थे, रास्ते में उनका ऑटोरिक्शा वजीराबाद के पास पानी से भरे गड्ढे में फंस गया। शर्मा जब वाहन को धक्का देने के लिए बाहर निकले तो गड्ढे में गिर गए और डूब गए।
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