देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली सरकार ने सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी है। डीडीएमए की ओर से रविवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई।

नयी दिल्ली, चार जुलाई दिल्ली सरकार ने सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी है। डीडीएमए की ओर से रविवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने के दौरान कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशानिर्देंशों के साथ कोविड-19 से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

आदेश में कहा गया, हालांकि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स,स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा।

आदेश में कहा गया कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और पाया गया कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या कम हुई है और संक्रमण दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और कुल मिलाकर स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी।

दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 94 नए मामले सामने आए, सात मरीजों की मौत हुई और संक्रमण दर 0.13 प्रतिशत रही।

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।

आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंधित गतिविधियों पर अमल 12 जुलाई सुबह पांच बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। कोविड-19 के हालात में सुधार होने के बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और 31 मई से निर्माण और उत्पादन गतिविधियों को मंजूरी दी।

डीडीएमए ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त, प्रधान सचिव (राजस्व), जिलाधीशों और उनके समकक्ष पुलिस उपायुक्तों को कोविड-19 संबंधी आदेशों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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