देश की खबरें | इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर 22 जून को दिल्ली की अदालत करेगी सुनवाई
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नयी दिल्ली, 18 जून दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दायर आवेदन पर आगे की दलीलों की सुनवाई 22 जून को तय की है।
इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को निर्देश दिया कि वह अदालत को उनके (राशिद के)शपथ ग्रहण की संभावित तारीख के बारे में सूचित करे।
न्यायाधीश ने यह निर्देश तब दिया जब उन्हें बताया गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य 24, 25 और 26 जून को शपथ लेंगे।
राशिद ने शपथ लेने और संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक तौर पर हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत से गुहार लगाई है।
राशिद 2019 से जेल में है, जब एनआईए ने उन पर कथित आतंकी वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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