देश की खबरें | आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली की अदालत सुनाएगी फैसला

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नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली की एक अदालत धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढल बुधवार को आदेश सुनाने वाले थे हालांकि उन्होंने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है।

जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था।

जैन के खिलाफ कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

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