देश की खबरें | मानहानि मामला: आतिशी, केजरीवाल की याचिका पर न्यायालय का नोटिस; निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले को रद्द करने से इनकार किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार तथा भाजपा नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली, 30 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले को रद्द करने से इनकार किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार तथा भाजपा नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस विषय में नोटिस जारी किया और निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।

आतिशी और केजरीवाल की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मानहानि मामला भाजपा की दिल्ली इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बब्बर द्वारा दायर किया गया है।

उन्होंने दलील दी, ‘‘ना तो (केंद्रीय) भाजपा, ना ही इसकी दिल्ली इकाई ने कोई शिकायत दायर की। बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है।’’

बब्बर की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि भाजपा नेता ने पार्टी की ओर से मामला दायर किया है।

आतिशी और केजरीवाल, दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाये जाने संबंधी उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके (आतिशी, केजरीवाल) और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन आरोपों से भाजपा की प्रतिष्ठा प्रथम दृष्टया कमतर हुई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये आरोप प्रथम दृष्टया, मानहानिकारक हैं जो भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से लगाए गए थे।

उच्च न्यायालय ने आतिशी, केजरीवाल और आप के दो अन्य नेताओं - पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार - की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत में लंबित मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

India vs South Africa, T20 World Cup 2026 43rd Match Live Score Update: अहमदाबाद में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

India vs South Africa, T20 World Cup 2026 43rd Match Live Toss And Scorecard: अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Scorecard: पल्लेकेले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से दी शिकस्त, विल जैक्स ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें ENG बनाम SL मैच का स्कोरकार्ड

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अहमदाबाद में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

\