देश की खबरें | पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने पलक्कड़ जिले में नवंबर, 2021 में हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस फैसला बाद में आयेगा।
कोच्चि (केरल), 22 मार्च केरल उच्च न्यायालय ने पलक्कड़ जिले में नवंबर, 2021 में हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस फैसला बाद में आयेगा।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति के. हरीपाल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने इससे पहले कहा था कि मामले के कुछ पहलुओं की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है।
आरएसएस के मृत कार्यकर्ता की पत्नी ने याचिका दायर कर इसकी जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है।
राज्य ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अगर किसी नयी एजेंसी को इसकी जांच सौंपी जाती है तो पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी जिससे अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में देरी होगी और आरोपी जमानत पर रिहा भी हो सकता है।
पत्नी को उसके दफ्तर छोड़ने जाते हुए 15 नवंबर, 2021 को 27 वर्षीय संजीत की हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने इस संबंध में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पदाधिकारी सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने कहा था कि गिरफ्तार किया गया पीएफआई का पदाधिकारी हत्या के इस मामले से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।
भाजपा और संघ परिवार के संगठनों ने आरोप लगाया है कि पीएफआई से जुड़े सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडथ्या (एसडीपीआई) के कार्यकर्ताओं ने दिन-दहाड़े संजीत की उसकी पत्नी के सामने हत्या कर दी।
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