देश की खबरें | बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय ने अनेक उपायों पर जोर दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी प्रवर्तन, न्यायिक उपायों तथा प्रौद्योगिकी आधारित पहलों पर जोर दिया।

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी प्रवर्तन, न्यायिक उपायों तथा प्रौद्योगिकी आधारित पहलों पर जोर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए।

‘कानूनी प्रवर्तन’ शीर्षक के अंतर्गत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के रूप में कार्यों के निर्वहन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था।

इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा बाल विवाह के किसी भी नियोजित आयोजन के विरुद्ध तत्काल निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीएमपीओ की तिमाही रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करेंगे।

प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के महिला और बाल विकास तथा गृह मंत्रालयों को सीएमपीओ तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तिमाही कामकाज समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायिक उपायों के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा के तहत अधिकार रखने वाले सभी मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया कि बच्चों के विवाह रोकने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी करने समेत सक्रियता से कदम उठाए जाएं।

पीठ ने कहा, ‘‘मजिस्ट्रेटों को विशेष रूप से सामूहिक विवाह वाले ‘शुभ दिनों’ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जब बाल विवाह की घटनाएं काफी अधिक होती हैं।’’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल विवाह के जोखिम वाली लड़कियों के लिए विशेष रूप से लक्षित व्यापक शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों को लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।’’

न्यायालय का फैसला बाल विवाह रोकने के लिए मजबूत प्रवर्तन प्रणालियों के अनुरोध वाली याचिका पर आया।

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