देश की खबरें | न्यायालय ने राकांपा विधायक के नियंत्रण वाली चीनी मिल के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगायी

मुंबई, 26 जुलाई बम्बई उच्च न्यायालय ने राकांपा विधायक रोहित पवार द्वारा नियंत्रित कंपनी बारामती एग्रो लिमिटेड के खिलाफ एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेश की कथित अवज्ञा के आरोप में दर्ज प्राथमिकी पर आगे की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगा दी है।

रोहित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के पोते एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के भतीजे हैं।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक, सुभाष गुलावे ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके भाजपा विधायक राम शिंदे की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। शिंदे कर्जत-जामखेड निर्वाचन क्षेत्र से 2019 के विधानसभा चुनाव में रोहित पवार से हार गए थे।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एक खंडपीठ ने 21 जुलाई को पारित अपने आदेश में कहा कि वह 11 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा, ‘‘तब तक आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।’’

याचिका के अनुसार, सितंबर 2022 में राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 2022-23 के लिए पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा और उल्लंघन के दोषी कारखानों के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

शिंदे ने चीनी आयुक्त को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बारामती एग्रो ने 10 अक्टूबर, 2022 को ही गन्ना पेराई शुरू कर दी थी।

चीनी आयुक्त ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

गुलावे ने अपनी याचिका में दावा किया कि नियुक्त ऑडिटर ने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि कोई अनियमितता नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि हालांकि, उन्हें निलंबित कर दिया गया और शिंदे के आरोपों की जांच के लिए एक नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

याचिका में दावा किया गया है कि दिसंबर 2022 में दूसरे ऑडिटर ने शिंदे द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी। गुलावे ने याचिका में कहा कि कंपनी को ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं दी गई और कंपनी को उसकी सामग्री के बारे में पता मार्च 2023 में उसे जारी कारण बताओ नोटिस से चला।

याचिका में कहा गया है कि उसके बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।

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