देश की खबरें | न्यायालय ने अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर कर्नाटक एसईसी एवं अन्य से जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और अन्य से जवाब मांगा है।

नयी दिल्ली, नौ जून उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और अन्य से जवाब मांगा है।

उच्च न्यायालय ने नगरपालिका परिषद अनेकल के पार्षद के तौर पर कुछ लोगों की आयोग्यता के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 30 मई के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने तीन लोगों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और विषय की सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित कर दी।

शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजूदा आदेश सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा।’’

याचिकाकर्ता अपने-अपने वार्ड से पार्षद के तौर पर चुनाव जीते थे और चुनाव खर्च का विवरण कथित तौर पर जमा नहीं करने को लेकर राज्य एसईसी ने उन्हें एक नोटिस जारी कर उनसे लिखित में जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही, उनसे तालुक के तहसीलदार को विवरण सौंपने को कहा था।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि एसईसी द्वारा जारी नोटिस के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं ने खर्च का विवरण तहसीलदार को सौंपा था।

अदालत ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया था कि एसईसी ने पार्षदों को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर खर्च का सही विवरण चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश करने में नाकाम रहे थे।

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