देश की खबरें | सीमा शुल्क के खिलाफ मामले में अदालत ने कैंसर से बचे एक व्यक्ति को राहत दी
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मुंबई, 18 जून बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सीमा शुल्क अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि ‘फीडिंग ट्यूब’ का एक पार्सल बिना किसी विलंब के कैंसर से बचे एक व्यक्ति को सौंप दिया जाये।
इस व्यक्ति ने यह पार्सल अमेरिका से मंगवाया है।
न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एक खंडपीठ ने कैंसर से बचे एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिका में शिकायत की गई थी कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने फीडिंग ट्यूबों के चार बक्से वापस ले लिए थे जो उन्होंने अमेरिका से आयात किए थे।
कूरियर एजेंसी डीएचएल एक्सप्रेस (इंडिया) लिमिटेड ने अदालत को बताया कि वह बृहस्पतिवार को ही सीमा शुल्क आयुक्त को पैकेज की एंट्री का बिल सौंप देगी।
पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जून तक टाल दी ताकि सीमा शुल्क आदेश के अनुपालन के संबंध में सूचित कर सकें।
मुंबई निवासी याचिकाकर्ता को दिसंबर 2016 में मुंह के कैंसर का पता चला था और उनकी सर्जरी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें भोजन खाने के लिए एक फीडिंग ट्यूब की आवश्यकता होती है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें अमेरिका से फीडिंग ट्यूब आयात करनी पड़ी क्योंकि ये भारत में उपलब्ध नहीं हैं।
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