देश की खबरें | अदालत ने पीएम केयर्स कोष की राशि की जानकारी के लिये दायर याचिका खारिज की
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नागपुर, 27 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की राशि की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देने के लिये दायर जनहित याचिका (पीआईएल) बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
इस परमार्थ न्यास का गठन केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच किया था।
न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की एक खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में मांगी गई सभी राहत से इनकार किया जाता है। यह याचिका वकील अरविंद बाघमरे ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि अदालत सरकार को कोष की राशि और खर्चे की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर समय-समय पर देने का आदेश दे।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि अदालत सरकार और इस न्यास को विपक्षी दलों के दो सदस्यों की नियुक्ति या चयन का आदेश दे ताकि इस कोष की पारदर्शिता बनी रहे।
इस न्यास की स्थापना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश और विदेश के लोगों से आर्थिक मदद हासिल करके कोविड-19 प्रभावितों को मदद देने के लिए की गई है।
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