देश की खबरें | अदालत ने जिगिशा हत्या मामले में मुख्य दोषी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, आठ जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने 2009 के जिगिशा घोष हत्या मामले में मुख्य दोषी की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

दोषी ने इस आधार पर अदालत से जमानत का अनुरोध किया था कि उसे एड्स है और कोविड-19 से संक्रमित होने का उसे अत्यधिक खतरा है।

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जिगिशा (28) एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसका अपहरण कर 18 मार्च 2009 को उसकी हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति ए. के. चावला ने मामले के दोषी व्यक्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार--‘‘एक लोककल्याणकारी राज्य’’-- उसकी बेहतर देखभाल करेगा।

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उल्लेखनीय है कि वह टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में भी मुकदमे का सामना कर रहा है।

पुलिस द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक वह एक आदतन अपराधी है जो लूटपाट, चोरी, सेंधमारी,शस्त्र अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम सहित अन्य मामलों में संलिप्त रहा है तथा उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम (मकोका) भी लगाया गया है।

अधिवक्ता आशुतोष कौशिक ने दोषी की ओर से पेश होते हुए दलील दी कि स्थिति रिपोर्ट में उसे 21 मामलों में से 12 में निर्दोष बताया गया है।

इस पर न्यायाधीश ने कहा, ‘‘किसी आरोपी का कुछ या कई मामलों में इस तरह से निर्दोष साबित होना इस अदालत के लिये चौंकाने वाला विषय नहीं है। याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति के लिये अदालत का मानना है कि उसके अंदेशे का सरकार --एक लोककल्याणकारी राज्य-- द्वारा बेहतर ध्यान रखा जाएगा।’’

मुख्य दोषी 2009 से जेल में है। उसे यहां की एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उसकी इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया।

उल्लेखनीय है कि जिगिशा के अपहरण और हत्या से पहले, सुबह करीब चार बजे उसके कार्यालय के कैब ने दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार में उसके घर के पास उसे छोड़ा था। बाद में, उसका शव 20 मार्च 2009 को हरियाणा के सूरजकुंड से मिला था।

वहीं, 30 सितंबर 2008 को सौम्या की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह तड़के अपने कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी।

पुलिस ने दोनों हत्या के पीछे लूटपाट का मकसद होने का दावा किया था।

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