देश की खबरें | न्यायालय ने मणिपुर में दर्ज शिकायतों पर प्रोफेसर को दो सप्ताह के लिए संरक्षण प्रदान किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउजिंग के खिलाफ दर्ज दो शिकायतों पर उनके खिलाफ दो सप्ताह तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
नयी दिल्ली, 14 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउजिंग के खिलाफ दर्ज दो शिकायतों पर उनके खिलाफ दो सप्ताह तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
जहां एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मणिपुर में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर काम किया, वहीं दूसरी शिकायत राज्य के मतदाता के रूप में नामांकन में कथित गलत कृत्य के संबंध में है।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उचित उपाय के लिए सक्षम अदालत तक पहुंचने में हाउजिंग की सुविधा के लिए कहा, “आज से दो सप्ताह तक, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा”।
पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ इन शिकायतों में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने वाली प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
हाउजिंग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि उनके खिलाफ दो मामले दायर किए गए हैं और इंफाल की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनमें से एक में उन्हें समन भी जारी किया है।
मणिपुर में स्थिति बहुत गंभीर होने की ओर ध्यान दिलाते हुए ग्रोवर ने कहा कि शिकायतों में से एक समाचार पोर्टल को दिए गए साक्षात्कार से संबंधित है।
उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने कोई भाषण नहीं दिया था और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है ताकि वह इन शिकायतों में उचित उपाय ढूंढ सकें।
मणिपुर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में सीधे शीर्ष अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपायों से संबंधित है और 32 (1) कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही द्वारा शीर्ष अदालत में जाने का अधिकार की गारंटी है।
मेहता ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने वहां दायर निजी शिकायतों में से एक में एक आदेश पारित किया था।
पीठ ने ग्रोवर से कहा, “आप (याचिकाकर्ता) अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।”
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