देश की खबरें | कर्नाटक के मुख्यमंत्री, अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए दायर निजी शिकायत अदालत ने खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा, उनके बेटे, रिश्तेदारों और एक मंत्री के खिलाफ एक आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से जुड़ी निजी शिकायत को महानगर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को वैध मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

बेंगलुरू, आठ जुलाई मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा, उनके बेटे, रिश्तेदारों और एक मंत्री के खिलाफ एक आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से जुड़ी निजी शिकायत को महानगर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को वैध मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

कार्यकर्ता टी. जे. अब्राहम ने येदियुरप्पा, उनके बेटे और भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र, उनके दामाद वी. यमाकनामराडी, पौत्र शशिधर मराडी, संजय श्री, चंद्रकांत रामालिंगम, मंत्री एस टी सोमशेखर, आईएएस अधिकारी डॉ. जी. सी. प्रकाश और के. रवि के खिलाफ शिकायत दायर की थी।

उन्होंने बेंगलुरू विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार और उसमें उनकी ‘‘संलिप्तता’’ के आरोप लगाए थे।

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध का ‘‘संज्ञान ले’’ या किसी एजेंसी को निर्देश दे कि प्राथमिकी दर्ज करे और जांच करे।

अदालत ने कहा कि वैध मंजूरियों के बगैर निजी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो सकती और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अब्राहम ने कहा कि वह आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

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