देश की खबरें | आईआईटी में प्रवेश परीक्षा के लिये पात्रता मानदंड के खिलाफ दायर याचिका न्यायालय में खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
नयी दिल्ली, 29 मई उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी थी और वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ये शिक्षा से जुड़े मामले हैं और उसे इस मुद्दे को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए।
पीठ ने कहा, “यह स्थिति हमेशा से थी, हम क्यों दखल दें?”
शीर्ष अदालत चंदन कुमार और अन्य द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि छात्रों को कोविड-19 महामारी के दौरान छूट दी गई थी और उन छात्रों के पास अब प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करने की अधिक संभावनाएं हैं।
वकील ने कहा, “उन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई (मेन) में 98 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये मेधावी छात्र हैं। कृपया उन्हें अनुमति दें।”
वकील ने बताया कि आवेदक ने ‘जेईई मेन्स’ में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और ‘जेईई एडवांस’ में उपस्थित होने के योग्य है। हालांकि, उसे प्रवेश नहीं मिलेगा भले ही वह उत्तीर्ण हो जाए क्योंकि बोर्ड परीक्षा में उसके अंक 75 प्रतिशत से कम हैं।
इस वर्ष जारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस विवरणिका के अनुसार, उम्मीदवारों को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है।
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