देश की खबरें | न्यायालय ने उप्र में स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के उच्च न्यायालय के निदेश पर लगाई रोक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन अमान्य घोषित करने के कारण रिक्त हुई स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
नयी दिल्ली, छह नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन अमान्य घोषित करने के कारण रिक्त हुई स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहम्मद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन चुनाव लड़ने की आयु नहीं होने के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया था।
बाद में, उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को इस सीट के लिये उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रणियन की पीठ ने कहा कि स्वार विधानसभा सीट के लिये उपचुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई जाती है।
अब्दुल्ला आजम खान ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दो अपील दायर कर रखी हैं। इनमें उन्होंने अपना निर्वाचन निरस्त करने और इस सीट पर उपचुनाव कराने के उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को अब्दुल्ला आजम खान का चुनाव अमान्य घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
न्यायालय ने इन अपील पर निर्वाचन आयोग और स्वार सीट पर पराजित हुये बसपा के प्रत्याशित नवाज अली खान को नोटिस जारी किये थे। नवाज अली खान ने ही उच्च न्यायालय में अब्दुल्ला आजम खान की उम्र के दस्तावेज पेश करते हुये उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)